सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ पासपोर्ट मामले में पिछली तारीखों को बहस पूरी हो चुकी थी। आज शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम खां को 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है।
रामपुर से सपा नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप थ। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। दूसरा पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 अब्दुल्ला के नाम 10 जनवरी 2018 को जारी हुआ था। पुलिस ने जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खां को सात साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
