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पुलिस मुठभेड़ की जांच शुरू

सहारनपुर 05 एवं 06 अक्टूबर की रात्रि में थाना क्षेत्रान्तर्गत गागलहेडी एवं सरसावा में हुई थी मुठभेड, धारा-176 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत घटना की होगी मजिस्ट्रीयल जांच, मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर नामित, जनसाधारण एवं परिजन मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य देने हेतु 18 अक्टूबर तक एसडीएम सदर कार्यालय में हों उपस्थित

सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सुबोध कुमार को थाना क्षेत्रान्तर्गत गागलहेडी एवं सरसावा में हुई मुठभेड के लिए मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये गये है।

इसके संबंध में जनसाधारण एवं परिजनों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य देने हो तो वह 18 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 05ः00 बजे तक उप जिला मजिस्ट्रेट सदर श्री सुबोध कुमार के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

अवगत कराना है कि 05 एवं 06 अक्टूबर 2025 की रात्रि थाना क्षेत्रान्तर्गत गागलहेडी एवं सरसावा में 02 शातिर लुटेरों व पुलिस बल के बीच हुई मुठभेड में घायल थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा एवं पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा में की गई न्यूनतम फायरिंग में घायल हुए एक बदमाश जिसको प्राथमिक उचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी सहारनपुर में भेजा गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक बदमाश की शिनाख्त इमरान पुत्र रज्जाक निवासी सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के रूप में हुई, जबकि एक बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मृतक इमरान जनपद से 01 लाख रूपये का ईनामी था। उक्त घटना के संबंध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0-411/2025 धारा 4109 (1) बीएनएस व 3/25/28 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत कराया गया है।

इस मुठभेड में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के डीजी परिपत्र संख्या-22/2017 दिनांक 01-08-2017 के अनुपालन में धारा-176 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत उक्त घटना की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर-सहारनपुर को नामित किया गया है।

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