High Court Hearing On Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज़, तहखाने में जारी रहेगी हिन्दू पूजा
प्रयागराज: High Court Hearing On Gyanvapi Case- एक बड़ी ख़बर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में एक अहम निर्णय सुनाते हुए व्यास तहखाने ने हिन्दू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज़ कर दिया है।
इससे पूर्व वाराणसी की ज़िला अदालत ने भी ज्ञानवापी मामले में हिन्दुओं के ही पक्ष में निर्णय सुनाया था, जिसके विरुद्ध एक बड़ी उम्मीद के साथ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँचा था। लेकिन यहाँ से भी मुस्लिम पक्ष को घोर निराशा ही हाथ लगी है। (High Court Hearing On Gyanvapi Case)
हालाँकि अभी मुस्लिम पक्ष के पास सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प बचा हुआ है, संभवतः हाईकोर्ट से निराश अब मुस्लिम पक्ष का अगला क़दम सुप्रीम कोर्ट जाने का ही होगा। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। (High Court Hearing On Gyanvapi Case)
इस याचिका में ज्ञानवापी के तहखाने में शुरु की गयी पूजा पर रोक लगाने की माँग की गयी थी। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ज़िलाधिकारी को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो कि पहले से काशी विश्वनाथ मन्दिर के सदस्य हैं। इसलिये उनको रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। (High Court Hearing On Gyanvapi Case)
मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि व्यास जी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को हस्थान्तरित कर दिया था, इसलिये उन्हें याचिका दाख़िल करने का कोई अधिकार ही नहीं है। (High Court Hearing On Gyanvapi Case)
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