Chandigarh Mayor Case Update: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की किरकिरी, AAP प्रत्याशी हुआ मेयर घोषित, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव अधिकारी को दिया दोषी क़रार
चंडीगढ़: Chandigarh Mayor Case Update- चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी पूरी हुई, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना अभूतपूर्व निर्णय सुनाते हुए AAP (आम आदमी पार्टी) और काँग्रेस गठबन्धन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 वोटों जिन्हें चुनाव अधिकारी द्वारा रद्द किया गया था, उन्हें सही माना और 12 वोट जो पहले ही से सही थे, उन सबको मिलाकर 20 वोट हुए। जिसके बाद AAP के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। (Chandigarh Mayor Case Update)
विदित हो कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को AAP (आम आदमी पार्टी) पार्षदों द्वारा डाले गये बैलेट पेपरों पर कुछ निशान लगाते हुए दिखाया गया था, संभवतः उन बैलेट पेपरों को ग़लत तरीक़े से मार्क करके अवैध किया गया था। (Chandigarh Mayor Case Update)
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को अवमानना के लिये भी एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को 3 हफ्ते में जवाब माँगने को कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिये बाध्य है कि इस प्रकार के हथकंडों से लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नष्ट न हो इसके लिये हमारा विचार है कि…
कोर्ट को ऐसी असाधारण परिस्थितियों में बुनियादी लोकतान्त्रिक जनादेश सुनिश्चित करने के लिये क़दम उठाना चाहिये।” साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि “यह कोर्ट पूरा इंसाफ़ करने के लिये ड्यूटी बोउण्ड है, और पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना सही नहीं है। कोई भी बैलेट पेपर डिफेस नहीं था, पीठासीन अधिकारी ग़लत कार्य का दोषी है।” (Chandigarh Mayor Case Update)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने अपने अधिकार से परे काम किया है। CJI ने कहा कि वीडियो को देखने के बाद सामने आया है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुछ बैलेट पेपरों पर एक विशेष निशान लगाये थे। यें सभी सभी 8 वोट याचिकाकर्ता प्रत्याशी कुलदीप कुमार को दिये गये थे। (Chandigarh Mayor Case Update)
रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाये। हमने रिटर्निंग ऑफिसर को उसके कृत्य में ग़लत पाये जाने पर गम्भीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार से परे जाकर काम किया। (Chandigarh Mayor Case Update)
सुप्रीम कोर्ट में आज करीब 20 मिनट तक वह वीडियो चला जिसमें रिटर्निंग अधिकारी पेपरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इस संबंध मर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि “बैलेट पेपर्स पर टिक क्यूँ किया गया? जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि “अनिल मसीह ने जो अपनी सफ़ाई में कहा कि “जो मतपत्र ख़राब हुए.. उन पर ही उन्होंने निशानी लगायी” जस्टिस ने कहा यह सफ़ाई ठीक नहीं लगती। ” (Chandigarh Mayor Case Update)
विदित हो कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर की 16 वोटों से जीत दिखायी गयी थी, जबकि आम आदमी पार्टी और काँग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुलदीप कुमार को पड़े 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया तब हँगामा खड़ा हो गया था। (Chandigarh Mayor Case Update)
स्रोत: NDTV
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