Manikrao Kokate Jail: महाराष्ट्र के कृषि मन्त्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को कोर्ट ने सुनायी 2 वर्ष क़ैद की सज़ा, क्या अब चली जायेगी उनकी सदस्यता?

Manikrao Kokate Jail:

महाराष्ट्र: Manikrao Kokate Jail: महाराष्ट्र के कृषि मन्त्री माणिकराव कोकाटे को नासिक की कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। कृषि मन्त्री माणिकराव कोकाटे व उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक की ज़िला कोर्ट ने 2 वर्ष की सज़ा सुनायी है। नासिक कोर्ट ने कृषि मन्त्री माणिकराव कोकाटे को 2 वषों की क़ैद के साथ साथ 50 हज़ार रुपये जुर्माने की भी सज़ा सुनायी है।

Manikrao Kokate Jail

वर्ष-1995 में दस्तावेज़ों में हेराफ़ेरी करने व धोखाधड़ी करने का आरोप माणिकराव कोकाटे पर लगाया गया था। पूर्व मन्त्री तुकाराम दिघोले ने इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अब नासिक की ज़िला कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को दोषी ठहराते हुए 2 वर्षों की क़ैद की सज़ा सुनायी है। (Manikrao Kokate Jail)

दरअसल यह मामला वर्ष-1995 से 1997 के बीच का है। माणिकराव कोकाटे व उनके भाई सुनील कोकाटे ने सरकार से मिलने वाली आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैट प्राप्त किये थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी आय कम है, और उनके पास पहले से कोई भी घर नहीं है। इसी आधार पर उन्हें यें फ्लैट सरकार की योजना के तहत मिले थे। लेकिन बाद में अधिकारियों ने इस मामले में अनियमितता होने की शिकायत की थी। (Manikrao Kokate Jail)

बता दें कि वर्ष-1995 में यह मामला दर्ज हुआ था। वर्ष-1995 में दस्तावेज़ों में हेराफ़ेरी और धोखाधड़ी का आरोप माणिकराव कोकाटे पर लगाया गया था। पूर्व मन्त्री तुकाराम दिघोळे ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी। यह अपराध नासिक के सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। और यह मामला वर्ष-1997 से कोर्ट में चल रहा था और अब फ़रवरी 2025 में इसका निर्णय आ चुका है। (Manikrao Kokate Jail)

इस केस में कुल 4 आरोपी थे जिन में माणिकराव कोकाटे, उनके भाई सुनील कोकाटे व 2 अन्य लोग शामिल थे। हालाँकि नासिक की कोर्ट ने शेष 2 आरोपियों को किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं सुनायी है, लेकिन माणिकराव कोकाटे व उनके भाई सुनील कोकाटे को 2 वर्षों की क़ैद और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनायी गयी है। क्या मन्त्री पद और विधायक पद जायेगा?(Manikrao Kokate Jail)

न्यायालय ने माणिकराव कोकाटे को दो साल की सज़ा सुनायी है। नियमों के अनुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 से अधिक वर्षों की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में अब माणिकराव कोकाटे को मन्त्री पद और विधायक पद गँवाना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो उनकी राजनीतिक केरियर पर बड़ा असर पड़ेगा। (Manikrao Kokate Jail)

अब देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र के कृषि मन्त्री माणिकराव कोकाटे इस सज़ा के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का रुख़ करेंगे? कुछ भी हो लेकिन कोर्ट के इस निर्णय से अजीत पवार गुट के लिये दूसरे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी अजीत पवार गुट के धनंजय मुंडे विवादों में घिरे थे। और अब  NCP (राष्ट्रवादी काँग्रेस) के एक और मन्त्री की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। अब इस मामले में माणिकराव कोकाटे, अजीत पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस क्या क़दम उठाते हैं, इस पर सभी की नज़रें टिकी हैं।

समाचार स्रोत: ABP

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