Meerut Police 22 Camels case: मेरठ में लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा ज़ब्त किये 22 ऊँटों के ढूँढने का मामला फ़िर से पहुँचा हाईकोर्ट
Meerut Police 22 Camels case: मेरठ में लिसाड़ी गेट पुलिस द्वारा ज़ब्त किये 22 ऊँटों के ढूँढने का मामला फ़िर से पहुँचा हाईकोर्ट
मेरठ: Meerut Police 22 Camels case- यूपी के मेरठ में वर्ष 2019 में लिसाड़ी गेट पुलिस ने क़ुर्बानी के लिये लाये गये 22 ऊँट ज़ब्त किये थे, लेकिन इसके बाद वें ऊँट कहाँ गये? इसका कुछ पता नहीं। ऊँटों का मालिक इस मामले को हाईकोर्ट में ले गया तो हाईकोर्ट ने मेरठ प्रशासन को सभी 22 ऊँट वापस करने का आदेश दिया था।
लेकिन मेरठ की लिसाड़ी गेट पुलिस ने हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया। लेकिन अब कई साल बाद फ़िर से ऊँटों का मालिक अनस और उस्मान अपने ऊँटों को ढूँढ़कर पुलिस से ऊँट वापिस करने की माँग को लेकर हाईकोर्ट पहुँच गया है। उसकी माँग है कि…
पुलिस या तो उसके 22 ऊँटों को ढूँढ़कर वापिस कर दे या फ़िर उनकी क़ीमत अदा करे। ऊँटों के मालिक अनस और उस्मान का कहना है कि “हाईकोर्ट से पहले हुए आदेश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने लिसाड़ी गेट पुलिस से उसके 22 ऊँट वापस करने के लिये कहा था, लेकिन आज तक ऊँट नहीं मिले। (Meerut Police 22 Camels case)
बता दें कि मेरठ के लिसाड़ी गेट थानाक्षेत्र निवासी अनस और उस्मान ने वर्ष-2019 अगस्त माह में ईद-उल-अज़हा के दौरान 22 ऊँट लिये थे। लेकिन पुलिस, प्रशासन ने ऊँटों की क़ुर्बानी पर सख़्ती बरतते हुए ऊँटों की क़ुर्बानी पर बैन लगाते हुए सभी 22 ऊँटों को लिसाड़ी गेट पुलिस ने ज़ब्त कर लिया था। (Meerut Police 22 Camels case)
अनस का आरोप है कि उसे पुलिस ने तब यह जानकारी दी थी कि ज़ब्त किये गये सभी के सभी 22 ऊँटों को संरक्षण केन्द्र में भेज दिया गया है। जिसके अनस और उस्मान इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुँचे और कोर्ट ने पुलिस, प्रशासन से सभी ऊँट इनके मालिक को वापिस करने का आदेश दिया। (Meerut Police 22 Camels case)
लेकिम कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उसके ऊँट ढूँढ़कर वापिस नहीं किये। अब फ़िर अनस के अधिवक्ता शम्स ज़मा के अनुसार 3 साल बीत जाने के बाद उन 22 ऊँटों की वापसी के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोबारा से याचिका दायर की। (Meerut Police 22 Camels case)
याची ने हाईकोर्ट से गुहार लगायी कि है कि या तो मेरठ पुलिस उनके 22 ऊँटों को ढूँढकर वापिस कर दे अन्यथा ऊँटों की क़ीमत अदा करे। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार इस याचिका में याची के अधिवक्ता गृह सचिव, कमिश्नर मेरठ , ज़िलाधिकारी, SSP और सिटी मजिस्ट्रेट को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। (Meerut Police 22 Camels case)
न्यूज़ सोर्स-Jagran
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