Nagpur Violence: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर महाराष्ट्र सरकार चला रही है लोगों के घरों पर बुलडोज़र, कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फ़टकार
Nagpur Violence:
नागपुर: Nagpur Violence- महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद कथित आरोपियों पर प्रशासन की ओर से अंधाधुंध कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन द्वारा कई कथित आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र भी चला दिया गया है। लेकिन अब कोर्ट ने न केवल प्रशासन को फ़टकार लगायी है बल्कि बुलडोज़र की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी गयी
आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर हुए विवाद के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा हुई थी। न्यूज़ ऐजेंसी PTI के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खण्डपीठ में चल रहे इस मामले की सुनवायी को लेकर वकील अश्विन इंगोले ने बताया कि “हाईकोर्ट ने बुलडोज़र की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। और आगे की कार्यवाही पर भी रोकने का निर्देश दिया है। (Nagpur Violence)
कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसी कार्यवाही दोबारा देखी गयी तो इसके बाद अवमानना का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जायेगा।” अश्विन इंगोले ने बताया कि “मामले की अगली सुनवायी आगामी 15 अप्रैल को होगी। जिस में नागपुर महानगर पालिका के प्रधान सचिव व आयुक्त को जवाब देना होगा।”
कोर्ट ने कहा कि “सम्पत्ति को ध्वस्त करने वाले अधिकारी को अब अपनी जेब से मुआवजा देना होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि “याचिकाकर्ता का घर पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। इसलिये इस सम्बन्ध में उचित निर्देश दिये जाने चाहिये। (Nagpur Violence)
न्यूज़ स्रोत: news24online.com
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